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खनिज माफियाओं पर शिकंजा: निरीक्षक ऋषभ दीक्षित को धमकाने वाले आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड आया सामने

Indiaaajtak.in Editor-in-Chief : Vinod Vikat मोबाइल : 9977708976 दिनांक : 29/06/2026 खनिज माफियाओं पर शिकंजा: निरीक्षक ऋषभ दीक्षित को धमकाने...


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Editor-in-Chief : Vinod Vikat

मोबाइल : 9977708976

दिनांक : 29/06/2026

खनिज माफियाओं पर शिकंजा: निरीक्षक ऋषभ दीक्षित को धमकाने वाले आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड आया सामने






शिवपुरी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में पदस्थ हुए खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित लगातार अवैध रेत एवं अन्य खनिजों के उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई कर रहे हैं। विभाग की सख्ती के चलते लंबे समय से सक्रिय माफियाओं पर प्रशासन का दबाव बढ़ा है।

इसी दौरान पिछोर क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को खनिज विभाग ने पकड़ लिया। कार्रवाई के समय ट्रैक्टर चालक एवं आरोपी मंगल लोधी ने खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित से बहस की और कथित रूप से धमकी भी दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

बाद में खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। शिकायत के बाद जब आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया तो पता चला कि मंगल लोधी के विरुद्ध कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता (भादवि), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के गंभीर मामले शामिल हैं।

दर्ज प्रकरणों में हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, आपराधिक धमकी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट तथा एससी-एसटी एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध निम्न प्रकरण दर्ज हैं—

धारा 363 भादवि।

धारा 294, 323, 325, 506, 34 भादवि।

धारा 34(2) आबकारी एक्ट।

धारा 323, 324, 294, 506, 34 भादवि।

धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस एवं एससी-एसटी एक्ट।

धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस।

धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस।

धारा 34(2) आबकारी एक्ट।

धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस।

धारा 34(2) आबकारी एक्ट।

धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस।

धारा 296, 324(4), 351(3), 3(5) बीएनएस।

धारा 132, 296ए, 3(5) बीएनएस।

धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, 307, 353, 34 भादवि एवं 34(2) आबकारी एक्ट।

धारा 147, 294, 336, 506 भादवि।

धारा 294, 507 भादवि।

खनिज विभाग की लगातार कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जिले में अवैध खनन और उससे जुड़े नेटवर्क पर प्रशासन अब सख्त रुख अपनाए हुए है। विभाग का कहना है कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी के बावजूद कार्रवाई नहीं रुकेगी।

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