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अमानक आयुर्वेद औषधियों की अनुज्ञप्ति निरस्‍त कर संपूर्ण जिले में तत्‍काल प्रभाव से क्रय विक्रय पर प्रतिबंध

  अमानक आयुर्वेद औषधियों की अनुज्ञप्ति निरस्‍त कर संपूर्ण जिले में तत्‍काल प्रभाव से क्रय विक्रय पर प्रतिबंध शिवपुरी/ जिला आयुष अधिकारी डॉ अ...

 अमानक आयुर्वेद औषधियों की अनुज्ञप्ति निरस्‍त कर संपूर्ण जिले में तत्‍काल प्रभाव से क्रय विक्रय पर प्रतिबंध





शिवपुरी/ जिला आयुष अधिकारी डॉ अनिल वर्मा द्वारा बताया गया कि दवाओं को शासकीय औषधि प‍रीक्षण प्रयोगशाला ग्‍वालियर को विभिन्‍न औषधि नमूनों को परीक्षण परिणाम हेतु भेजे गए थे। जिनमें से ड्रग्‍स एण्‍ड कॉस्‍मेटिकस एक्‍ट 1940 नियम 1945 की धारा 33ईई के तहत अमानक पाए गए औषधि गिलोय सत्‍व, काम दुधारस, कफ कुठार रस, लक्ष्‍मी विलास रस, प्रबाल पिष्‍टी तथा मुक्‍ता शुक्ति उक्‍त कंपनी के बैज नंबर की औषधियों को तत्‍काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है एवं क्रय विक्रय किए जाने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। 

इस संबंध में आज जिला आयुष अधिकारी डॉ अनिल वर्मा द्वारा शिवपुरी शहर के विभिन्‍न आयुर्वेदिक मेडीकल का औचक निरीक्षण किया गया और इस संबंध में आवश्‍यक जानकारी दी गई।

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