Indiaaajtak.in Editor-in-Chief : Vinod Vikat Mob. : 09977708976 दिनांक : 30 मई 2026 सूचना आयोग का एएसपी संजीव मूले को कारण बताओ नोटिस आरटी...
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Editor-in-Chief : Vinod Vikat
Mob. : 09977708976
दिनांक : 30 मई 2026
सूचना आयोग का एएसपी संजीव मूले को कारण बताओ नोटिस
आरटीआई प्रकरण में समय सीमा में जानकारी न देने पर सूचना आयोग ने मांगा जवाब, 5 जून को सुनवाई
शिवपुरी। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत शिवपुरी में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संजीव मूले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह नोटिस एक द्वितीय अपील प्रकरण में समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले में जारी किया है।
सूचना आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, संबंधित प्रकरण में अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी संजीव मूले के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कार्रवाई पर विचार करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
आयोग ने एएसपी संजीव मूले को निर्देशित किया है कि वे 5 जून 2026 को भोपाल स्थित सूचना भवन में आयोजित सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी इस नोटिस को प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि आयोग प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी पर आर्थिक दंड सहित विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा सकती है।
यह मामला एक बार फिर सरकारी विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम के पालन और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अब सभी की निगाहें 5 जून को होने वाली सुनवाई और आयोग के अगले निर्णय पर टिकी

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